लेट-फीस के साथ 15 जनवरी तक फाइल कर सकेंगे ITR:  पहले 31 दिसंबर थी लास्ट-डेट, रिटर्न फाइल न करने पर नोटिस का रहता है डर

लेट-फीस के साथ 15 जनवरी तक फाइल कर सकेंगे ITR: पहले 31 दिसंबर थी लास्ट-डेट, रिटर्न फाइल न करने पर नोटिस का रहता है डर

[ad_1] नई दिल्ली43 मिनट पहले कॉपी लिंक सरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया है। अब लोग लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक ITR भर सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31…

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