बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के आखिरी 3 दिन: 15 जनवरी तक ऐसा ना करने पर आ सकता है नोटिस, जानें क्या है नियम

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नई दिल्ली16 मिनट पहले
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अभी लेट फीस पेमेंट करके ITR फाइल कर सकते हैं।
अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 फाइल कर सकते हैं। यानी इसके लिए आपके पास केवल 3 दिन बचे हुए हैं। इसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जिससे नोटिस आने के साथ ही जुर्माना सहित अन्य कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
यदि आप 5 लाख से कम इनकम का बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी। वहीं, 5 लाख या उससे अधिक की इनकम पर 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी।

कैसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न?
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पर जाएं।
- अपने पैन कार्ड नंबर का उपयोग करके लॉगिन करें।
- अपनी इनकम के हिसाब से ITR फॉर्म चुने।
- असिसमेंट ईयर – FY24 के लिए AY2024-25 चुनें।
- जरूरी पर्सनल डिटेल्स और डिडक्शन भरें।
- फाइलिंग पर ₹ 5,000 का विलंब शुल्क लागू होगा।
- आधार ओटीपी का उपयोग करके सबमिट करें और वेरिफाई करें।
- वहीं अगर आप चाहें तो इनकम टैक्स ऑफिस जाकर भी फॉर्म जमा करके भी वेरिफाई का ऑप्शन चुन सकते हैं।
15 जनवरी तक रिटर्न न भरने से क्या नुकसान हैं?
आप बिलेटेड ITR फाइल करके नोटिस से तो बच सकते हो लेकिन तय समय यानी 31 जुलाई तक रिटर्न न भरने के कई नुकसान हैं। आयकर के नियमों के मुताबिक निर्धारित तारीख से पहले ITR दाखिल करने पर आप अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्षों के लिए कैरी फारवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। लेकिन अब ITR भरने पर आप इसका फायदा नहीं ले सकेंगे।
इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई सोर्सों से आपकी आय की जानकारी पहुंच जाती है, ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है। नोटिस की परेशानियों से बचने के लिए ITR फाइल करना फायदेमंद है।
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अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और आपने टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है। या घर के लिए लोन लिया है तो इसका प्रूफ जल्द से जल्द अपने दफ्तर के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा कराएं।
दरअसल, देश में ज्यादातर कंपनियों ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का प्रूफ जमा करने के लिए अपने कर्मचारियों को 15 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। पूरी खबर पढ़ें….
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