अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या फिर कोर्ट पहुंचीं: फेक न्यूज सर्कुलेशन से जुड़ा मामला; हेल्थ खराब से लेकर निधन तक की खबर चलाई गई थी

अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या फिर कोर्ट पहुंचीं:  फेक न्यूज सर्कुलेशन से जुड़ा मामला; हेल्थ खराब से लेकर निधन तक की खबर चलाई गई थी

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नई दिल्ली4 मिनट पहले

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अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन ने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, 2023 में आराध्या ने यूट्यूब और गूगल के खिलाफ उनसे जुड़ी फर्जी खबरें प्रसारित करने का आरोप लगाया था। साथ ही, ऐसी खबरों के सर्कुलेशन पर रोक लगाने की भी मांग की थी।

तब दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल को फटकार लगाते हुए सारी फेक खबरें हटाने के निर्देश दिए थे। अब आराध्या ने नई याचिका में आरोप लगाया है कि इस मामले में अभी तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है। फेक खबरें अभी भी कुछ साइट्स पर उपलब्ध हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्शन लेते हुए गूगल को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

निधन की भी खबर चला दी गई थी आराध्या की याचिका के मुताबिक, हाईकोर्ट की दखलअंदाजी के बावजूद उनकी हेल्थ से जुड़ी भ्रामक खबरें अब भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। इन्हें पूरी तरह से हटाया नहीं गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2023 में कुछ यूट्यूब चैनल्स ने आराध्या को लेकर गलत खबरें दिखाईं। बताया गया कि आराध्या काफी बीमार हैं। यहां तक कि उनके निधन की भी गलत खबर चला दी गई थी।

आराध्या 13 साल की हैं। वे मुंबई के धीरूभाई अंबानी स्कूल में पढ़ती हैं।

आराध्या 13 साल की हैं। वे मुंबई के धीरूभाई अंबानी स्कूल में पढ़ती हैं।

कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी बच्चन परिवार ने इस मामले तो बेहद गंभीरता से लिया था। आराध्या ने 2023 में अपने पिता अभिषेक बच्चन के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने भी मामले को गंभीरता से लिया था।

उस वक्त केस को देख रहे जस्टिस सी हरि शंकर ने ऐतराज जाहिर करते हुए कहा था- हर बच्चे को सम्मान का अधिकार है, फिर चाहे वो किसी सेलिब्रिटी का बच्चा हो या आम व्यक्ति का। खास तौर पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बच्चों के बारे में गलत जानकारी का प्रसार कानून सहन नहीं करेगा। आगे भी इस तरह की फर्जी खबरें शेयर न की जाएं।

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आराध्या बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई:कोर्ट ने कहा- यूट्यूब तुरंत फर्जी खबर हटाए

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या ने कुछ यूट्यूब चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की।

कोर्ट ने कहा कि यूट्यूब की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की फर्जी खबरों को तुरंत हटाए और इस पर रोक लगाए। पूरी खबर पढ़ें..

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